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नवगछिया: हत्या के जुर्म में चार को आजीवन कारावास

नवगछिया: व्यवहार न्यायालय नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने मंगलवार को एक हत्याकांड में चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिसे सोमवार को
इसी अदालत ने नारायणपुर के पवन हत्याकांड के आरोपितों को दोषी करार दिया था।
पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत भवानीपुर सहायक थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता विमल कुमार त्रिवेणी, अजीत यादव, गौरव यादव, नीरज यादव को दोषी करार दिया गया था। इसी मामले में सजा की बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए सभी दोषी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा तथा 25 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार पुलिस जिला नवगछिया के सहायक थाना भवानीपुर अंतर्गत नारायणपुर निवासी चरितर यादव के पुत्र पवन यादव की हत्या 5 नवंबर 2013 की संध्या 7 बजे की गई थी। जिसमें मृतक के पिता के बयान के आधार पर उपरोक्त चारों को अभियुक्त बनाया गया था।