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प्रमोद यादव हत्याकांड में 21 साल बाद सजा मिलेगी आज

नवबिहार समाचार, नवगछिया (भागलपुर) : पुलिस जिला नवगछिया के आदर्श थाना क्षेत्र अंतर्गत रसलपुर निवासी स्व बिनोद यादव के बड़े भाई प्रमोद यादव की हत्या में 21 साल बाद बुधवार को व्यवहार न्यायालय नवगछिया ने निर्णय लिया है।
नवगछिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने प्रमोद यादव की हत्या में बुधवार को आरोपी जगतपुर निवासी बालेश्वर यादव उर्फ बल्ला को मुजरिम करार देते हुए सजा बिंदु पर सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। 16 मार्च को न्यायालय अभियुक्त बालेश्वर उर्फ बल्ला के खिलाफ सजा तय करेगा।
प्रमोद यादव नवगछिया तथा आसपास इलाके के बाहुबली रहे स्वर्गीय विनोद यादव का बड़ा भाई था। विनोद के पूर्व प्रमोद यादव की ही नवगछिया इलाके में तूती बोला करती थी। जिसकी हत्या 24 जनवरी 1996 की संध्या में की गयी थी। 

घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई जय कृष्ण यादव के बयान पर नवगछिया थाना में दर्ज की गई थी। जिसके अनुसार 24 जनवरी 1996 को प्रमोद यादव की अपराधियों ने रसलपुर के पास श्याम केडिया के बगीचे में गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्राथमिकी में नवगछिया मिल टोला निवासी प्रकाश सिंह, रसलपुर निवासी अरविंद यादव, जगतपुर निवासी सुभाष ठाकुर और प्रेम लाल यादव तथा बालेश्वर यादव उर्फ बलवा को नामजद आरोपी बनाया गया था। इनमें से प्रकाश सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तथा अन्य की मौत हो चुकी है।सिर्फ बालेश्वर यादव ही जीवित था। 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने सत्रवाद संख्या 412 97 की सुनवाई करते हुए आरोपी बालेश्वर यादव उर्फ़ बल्ला को भारतीय दंड विधान की धारा 302 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने बहस में भाग लेने के बाद बताया कि इस मामले में कुल 9 लोगों ने गवाही दी है। जिसकी सजा 16 मार्च गुरुवार को सुनाई जाएगी।