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आज रिहा हो सकती है रुपम पाठक

भाजपा विधायक राज किशोर केसरी की हत्या मामले में सजा काट रही रूपम पाठक की ओर से शुक्रवार को सीबीआइ दो के विशेष जज बीएन सिंह की अदालत में बंध पत्र दाखिल किया गया. विशेष अदालत ने बंधपत्र स्वीकार करने के बाद जेल में बंद रुपम पाठक को जेल से मुक्त
करने के लिये कारा अधीक्षक बेऊर को रिलीज ऑडर भेज दिया. जिसके तहत संभावना है कि रुपम पाठक शनिवार को जेल से जमानत पर बाहर निकल जायेगी.
महिला कारा में हैं कैद
इधर, शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा के अधीक्षक रूपक कुमार ने बताया कि अभी तक उन्हें रिलीज आर्डर नहीं मिला है. आदेश मिलते ही रूपम पाठक को रिहा कर दिया जायेगा. फिलहाल रूपम पाठक केंद्रीय कारा के महिला मंडल कारा में बंद है. विदित हो कि रूपम पाठक को पटना उा न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई तक जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया गया था. उक्त आदेश के आलोक में रूपम पाठक की ओर से 5000 रुपये के दो मुचलकों का बंधपत्र सीबीआइ की विशेष अदालत में दाखिल किया गया. जिन जमानतदारों ने रूपम पाठक की ओर से बंध पत्र दाखिल किया उनमें प्रेम कुमार मिर्शा एवं निर्दोष कुमार झा ने अपने-अपने कागजात दाखिल किये .रुपम पाठक पर आरोप है कि उन्होंने चार जनवरी 2011 को भाजपा विधायक राजकिशोर केसरी की उस समय चाकू मार कर हत्या कर दी गयी जब वह पूर्णिया स्थिति अपने आवास पर सुबह के समय कार्यकत्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे. उक्त हत्या कांड पर केहाट थाना में मामला दर्ज किया गया था. बाद में उक्त मामलों को जांच के लिये सीबीआइ को सौंपा गया. सीबीआइ ने विशेष अदालत में विचारण के दौरान कुल 13 गवाहों से गवाही करवायी.तथा विशेष अदालत ने रुपम पाठक को हत्या का दोषी पाते हुए भादवी की धारा 302 में 31 मार्च 2012 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. घटना के दिन से रुपम पाठक जेल में ही थी.