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नया आदेश: लघु खनिजों की ओवरलोडिंग पर वाहनों के परमिट होंगे रद

नव-बिहार समाचार, पटना : बिहार में लघु खनिजों की ओवरलोडिंग पर वाहनों द्वारा अब नियमों की अनदेखी कर निर्माण सामग्रियों की ढुलाई करने वाले ट्रकों और अन्य वाहनों के परमिट रद किए जाएंगे। ऐसे ट्रक व वाहन चालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद किया जा सकता है। नियमों के अनुसार निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को ढंकना अनिवार्य है।

बताते चलें कि परिवहन विभाग ने पिछले दिनों खान एवं भूतत्व विभाग को एक पत्र लिखकर शिकायत की थी कि लघु खनिजों की ढुलाई में ट्रक व ट्रैक्टर चालक परिवहन विभाग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

ओवरलोडिंग के साथ-साथ बिना ढंके लघु खनिजों की ढुलाई के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। साथ ही गीले बालू व अन्य लघु खनिजों के रिसने से सड़कों के साथ-साथ पुल-पुलियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग की शिकायत के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने अपने सभी उप निदेशकों, सहायक निदेशकों, खनिज विकास पदाधिकारियों व खान निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि लघु खनिजों की ढुलाई करने वाले सभी वाहनों की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। यदि ये नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके परमिट रद किए जाएं। साथ ही चालकों के डाइविंग लाइसेंस जब्त कर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।’