नव-बिहार न्यूज नेटवर्क (NNN), नवगछिया। व्यवहार न्यायालय नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने नवगछिया के बहुचर्चित बाहुबली बिनोद यादव हत्याकांड के
एक मामले की अंतिम सुनवाई करने के बाद शनिवार को दोषी करार दिये गएपूर्व जिला पार्षद अरविंद यादव सहित छह अभियुक्तों को आज सोमवार 21 अगस्त 2017 को आजीवन कारावास और पच्चीस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी। जिसे लेकर नवगछिया अदालत परिसर में काफी गहमागहमी का माहौल रहा। हालांकि शनिवार को दोषी करार दिये जाने के बाद नवगछिया अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी थी।
सत्रवाद 5/17 की सुनवाई समाप्त करते हुए अदालत ने पूर्व जिला पार्षद साधोपुर निवासी अरविंद यादव, सधुआ निवासी नंद किशोर मंडल, नवगछिया मील टोला निवासी धनंजय कुमार और पिंटू सिंह, लतरा निवासी मुकेश कुमार उर्फ टुनटुन उर्फ राजीव तथा रसलपुर निवासी सचिन उर्फ सच्चो यादव को बिनोद यादव की हत्या के जुर्म में भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 149 के तहत आजीवन कारावास तथा
प्रत्येक को पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन साल अतिरिक्त कारावास की सजा मिलेगी।
बताते चलें कि राजद के बाहुबली नेता रसलपुर निवासी बिनोद यादव की 20 अगस्त 2016 की सुबह लगभग 7 बजे उनके बासा के समीप ही गोलियों से हत्या कर दी गयी थी।