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राष्ट्रगान के दौरान खड़े रहने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। इस वक्त सबसे बड़ी खबर राष्ट्रगान को लेकर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रगान अगर किसी फिल्म या डॉक्युमेंट्री की स्क्रिप्ट का हिस्सा हो तो उस दौरान खड़े होने की जरूरत नहीं है।

अभी-अभी आ रहीं खबरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अटर्नी ऑफ जनरल से कहा कि हम नैतिकता के पहरेदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के दौरान फिलहाल खड़े होने पर कोई कानून नहीं बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म हॉल में अगर राष्ट्रगान बजाया जाता है तो इस दौरान नागरिकों के खड़े होने पर जबरदस्ती नहीं है।

बता दें कि बीते कई महीने से फिल्म शॉ के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें हॉल में राष्ट्रगान के दौरान खड़े ना होने पर मारपीत तक होने लगी थी। हाल में रिलीज हुईं दंगल और रईस फिल्म शॉ के दौरान ऐसी कई घटनाएं सामने आईं। कई मामले में तो दबंगों ने बुजुर्ग लोगों के साथ मारपीट तक की। जिन्हें बाद में हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा।