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नवगछिया में अपहरण की आरोपी महिला को मिली चार वर्ष कारावास की सजा

नवगछिया। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अपहरण मामले में अभियुक्त महिला बांका जिले के कजीया निवासी मंटू यादव की पत्नी नीरा देवी को दोषी पाते हुए धारा 365 भदवि में चार वर्ष एवं पांच हजार अर्थ दंड एवं 120 बी में चार वर्ष एवं पांच हजार अर्थ दंड की सजा दी है।

न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास एवं दोनों धाराओं की सजा साथ साथ चलने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष से बहश में हिस्सा लिए एपीपी ने बताया कि 23 अगस्त वर्ष 2011 को संध्या चार बजे नीरा देवी ने महेशपुर टोला हरिओ निवासी उमेश राजपाल के पुत्र ठेला चालक वीपीन राजपाल को मिलकी से भागलपुर ले जाने के नाम पर अपने साथ ले गया और उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद से अब तक अपहृत विपिन राजपाल का कोई पता नहीं चल पाया है। अपहृत के पिता उमेश राजपाल ने बिहपुर थाना कांड संख्या 295/11 मामला दर्ज कराया था। न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 964/12 के तहत सुनवाई की। अभियोजन पक्ष से कुल दस गवाहों के गवाही एवं साक्ष्य के अधार पर महिला को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।