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नोटबंदी: सभी BANKS के खाताधारकों के लिए विशेष सूचना

नईदिल्ली | नोटबंदी के बाद अब केंद्र सरकार आपके बैंक अकाउंट्स पर भी पैनी नजर रखेगी। बैंकों से यह कहा गया है कि वे उन खाताधारकों से पैन कार्ड या फॉर्म 60 (जिनके पास पैन नहीं है) 28 फरवरी तक जमा करने को कहें जिन्होंने खाता खोलते समय यह जमा नहीं कराया था।
एक अधिसूचना के अनुसार बैंक, सहकारी बैंकों तथा डाकघरों को एक अप्रैल से नौ नवंबर 2016 के बीच सभी नकद जमा के बारे में जानकारी देनी होगी। नौ नवंबर से 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाई गई थी। साथ ही बैंक अधिकारियों को खाताधारकों से पैन या फॉर्म 60 लेने और आयकर कानून के नियम 114 बी के तहत लेन-देन के सभी रिकॉर्ड को रखने को कहा गया है। नियम 114 बी में उन लेन-देन का उल्लेख है जिसमें पैन का जिक्र करना अनिवार्य है। विभाग के अनुसार जिन लोगों ने खाता खोलते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 का उल्लेख नहीं किया है, उन्हें 28 फरवरी तक उसे जमा कराना होगा। फॉर्म 60 वह घोषणापत्र है, जो वह व्यक्ति देता है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है।
इससे पहले, नौ नवंबर से प्रभावी नोटबंदी के मद्देनजर आयकर विभाग ने बैंकों तथा डाकघरों से 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच बचत खातों में 2.5 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि तथा करंट अकाउंट में 12.50 लाख रुपए से अधिक की राशि के बारे में जानकारी देने को कहा था। साथ ही एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक की नकद जमा राशि के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी।