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शराबबंदी कानून पर नीतीश सरकार को राहत: हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नयी दिल्ली/पटना (नवबिहार न्यूज नेटवर्क) : सुप्रीम कोर्ट ने आज पटना हाई कोर्ट के उस फैसले के क्रियांवयन पर रोक लगा दी, जिसके तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य में सभी प्रकार की शराब की बिक्री और सेवन पर लगाए गए प्रतिबंध को
निरस्त कर दिया गया था. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने कुछ शराब निर्माताओं समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं. इन प्रतिवादियों की याचिका के आधार पर ही हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार सरकार के प्रतिबंध कानून को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब आठ सप्ताह बाद करेगा. बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसने राज्य में शराब की बिक्री और सेवन को प्रतिबंधित करने वाली अधसिूचना को खारिज कर दिया था. हालांकि यह कानून निरस्त किए जाने पर, शराब की बिक्री और सेवन को प्रतिबंधित करने के लिए नीतीश सरकार दो अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर एक नया कानून अधसिूचित कर दिया था.
गौरतलब है कि पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह के कोर्ट ने 30 सितंबर को सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था. इसके बाद दो अक्तूबर को प्रदेश में नया उत्पाद कानून लागू करने की औपचारिक घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिये जाने की बात कही थी जिसके बाद सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी.