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चुनावी खबर : चुनाव के बाद हुई थी हत्या, दो को मिली उम्र कैद की सजा


नवगछिया की एक अदालत ने पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव हारने के बाद चुनावी रंजिश के तहत हुई एक हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। यह फैसला इस समय आया है जब अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर है। 
चुनावी हत्या के मामले में दो दोषियों को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा नवगछिया स्थित व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ देवेंद्र प्रसाद केसरी की अदालत ने सुनाई। न्यायाधीश ने बिहपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर निवासी दोनों दोषियों कुंदन मिश्र व बंशीधर मिश्र पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। दोनों पर 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड नही देने पर दोनों दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। 
जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2010 को भ्रमरपुर गांव के ही सुमन कुमार झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की पृष्ठभूमि में पंचायत चुनाव की रंजिश थी। दरअसल सुमन व ब्रजमोहन मिश्र उर्फ लाल मुखिया ने मुखिया पद का चुनाव लड़ा था। दोनों ही चुनाव हार गए। इस पर ब्रजमोहन का कहना था कि वे सुमन के कारण ही चुनाव हारे। इसी विवाद में सुमन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 
सुमन के भाई रमण कुमार झा के बयान पर बिहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी । प्राथमिकी में ब्रजमोहन समेत कुंदन व बंशीधर को नामजद किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कुंदन व बंशीधर को दोषी पाया। इस मामले में सरकार की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।